राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक की याचिका खारिज…….

Spread the love

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से मोदी सरनेम मामले में कसूरवार ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट के इस फैसले बाद राहुल गांधी के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की राह मुश्किल हो गई है।

बदा दें कि राहुल गांधी को 23 मार्च को सीजेएम कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने उन्हें सेशंस कोर्ट जाने के लिए 30 दिन का समय दिया था। हालांकि सेशंस कोर्ट ने भी राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर बयान दिया था। गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, मगर राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post हिमाचल प्रदेश में भूकम्प के झटके, सांगला रहा भूकंप का केंद्र, 3.6 रही तीव्रता…..
Next post पिता ने धूम्रपान करते हुए पकड़ा, छात्र ने लगाया फंदा
Close