Advertisement Section
Header AD Image

आबकारी विभाग की अवैध शराब के कारोबारियों पर छापेमारी जारी-6126 पेटियां बरामद’

Spread the love

शिमला। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा 26 जनवरी, 2022 को अलग-अलग टीमें बनाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, यूनुस, ने बताया कि गलू प्लांट में मिली सूचना की कड़ियों को और आगे बढ़ाते हुये यू.एस. राणा संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबाकरी के नेतृत्व में विभाग की टीम द्वारा छापेमारी के दौरान पालमपुर के आसपास के क्षेत्र की नौ खुदरा दुकानों से 2683 पेटी प्योर संतरा शराब पकड़ी गई जिसका कि लाईसेंसधारी कोई भी साक्ष्य या बिल प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त देसी शराब के थोक गोदाम में 200 पेटी का अन्तर पाया गया।

विभाग की एक टीम द्वारा बद्दी बरोटीवाला- नालागढ़ (बी.बी.एन.) क्षेत्र में छापेमारी के दौरान अवैध शराब के चार मामले पकड़े गये हैं। इस दौरान विभाग की टीम द्वारा दो मामलों में 22 बोतल देसी शराब पकड़ी गई है। एक अन्य मामले में छापेमारी के दौरान पीरस्थान (नालागढ़) में 09 बोतल अंग्रेजी शराब, एक बोतल व छः अध्धे देसी शराब पकड़ी गई। इन तीनों मामलों में विभाग की टीम द्वारा स्वतन्त्र रूप से कार्यवाही की गई व विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 67 के अन्तर्गत दोषियों से 55,000 रूपये बतौर जुर्माना राशि के रूप में वसूल किये गये हैं। इस छापेमारी के दौरान मिली सूचना की कड़ियों को जोड़ते हुये विभाग व पुलिस की टीम द्वारा नालागढ़ में रामलीला मैदान के नजदीक अवैध शराब के एक अड्डे से एक पेटी अंग्रेजी शराब व छः पेटी देसी शराब (फाॅर सेल इन चण्डीगढ) बरामद की गई हैं। इस मामले में विभाग द्वारा पुलिस में एफ0आई0आर दर्ज करवा दी गई है।

इसके अतिरिक्त विभाग की कांगड़ा जिला की टीम ने 25 जनवरी, 2022 को पालमपुर क्षेत्र में बैरघट्टा, थील, जाम्बल, नंगल चैक, त्यामल, भवारना, सुलह, थुरल, नागनी व आलमपुर की शराब की खुदरा दुकानों का गहन निरीक्षण किया व इस दौरान प्योर संतरा देसी शराब के 2911 पेटियां बोतल, 38 पेटियां अध्धे व 27 पेटियां पव्वे के स्टाॅक का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त आज 27 जनवरी, 2022 को विभाग की इसी जिला की टीम द्वारा कांगड़ा स्थित देसी शराब के थोक गोदाम का निरीक्षण किया व इस दौरान वहां पर 257 पेटी बोतल प्योर संतरा का स्टाॅक पाया गया। विभाग की टीम द्वारा सभी लाईसेंसधारियों को आदेश दिया गया है कि जब तक इस स्टाॅक का पास व बिलों के हिसाब से स्टाॅक व सेल रजिस्टर से मिलान नहीं हो जाता तब तक वह इस देसी शराब को अपनी सुपुर्दारी में रखें व इसकी किसी भी प्रकार से बिक्री न करंे। इन सभी केसों की पूर्ण छानबीन की जाएगी व अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यूनुस ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा व आबकारी शुल्क की चोरी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post मुख्यमंत्री जयराम रच रहे कर्मचारी हितैषी होने का ढोंग : कुलदीप राठौर
Next post आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध: महेन्द्र सिंह ठाकुर
Close