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नया संशोधित वेतनमान : हिमाचल में कर्मचारियों को दिए दो विकल्प

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शिमला विमल शर्मा…….. जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश मैं करीब दो लाख सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए नए संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी कर दी है। कर्मचारियों को अपना संशोधित वेतनमान लेने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं।  जारी अधिसूचना से सरकारी कर्मचारी असमंजस में हैं। 
 जानकारी के मुताबिक इसमें कर्मचारियों को अपना संशोधित वेतनमान लेने के लिए दो विकल्प  हैं।वर्ष 2009 के नियमों को चुनते हैं तो उन्हें 31 दिसंबर, 2015 की बेसिक पे को 2.59 के फैक्टर से गुना करना होगा। अगर वर्ष 2012 को चुनते हैं तो 2.25 फैक्टर को अपनाना होगा। अधिसूचना के साथ ही कर्मचारियों की अलग-अलग बेसिक पे के हिसाब से पे मैट्रिक्स भी जारी किए ग

विमल शर्मा, शिमला।

जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश में करीब दो लाख सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए नए संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी कर दी है। कर्मचारियों को अपना संशोधित वेतनमान लेने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। जारी अधिसूचना से सरकारी कर्मचारी असमंजस में हैं। 
 जानकारी के मुताबिक इसमें कर्मचारियों को अपना संशोधित वेतनमान लेने के लिए दो विकल्प हैं। वर्ष 2009 के नियमों को चुनते हैं तो उन्हें 31 दिसंबर, 2015 की बेसिक पे को 2.59 के फैक्टर से गुना करना होगा। अगर वर्ष 2012 को चुनते हैं तो 2.25 फैक्टर को अपनाना होगा। अधिसूचना के साथ ही कर्मचारियों की अलग-अलग बेसिक पे के हिसाब से पे मैट्रिक्स भी जारी किए गए हैं। इनसे मिलान करने के बाद कर्मचारी यह तय करेंगे कि उन्हें किस विकल्प को चुनना है। कर्मचारियों के लिए डीए और एनपीए को छोड़कर अन्य भत्तों की अधिसूचनाएं अभी जारी नहीं हुई हैं। नियमित कर्मचारियों से कहा है कि वे अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर बताएं कि उन्हें कौन सा विकल्प चुनना है।

यह संबंधित कर्मचारियों के विभागाध्यक्ष के पास पहुंच जाने चाहिए। अगर सुझाव नहीं मिलते हैं तो विभागाध्यक्ष तय करेंगे कि किस ढांचे के तहत नया वेतनमान दिया जाना है। एक अन्य अधिसूचना जारी कर यह भी स्पष्ट किया है कि नए वेतनमान में टाइम स्केल का लाभ नहीं मिलेगा। इसे कर्मचारियों को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत दिया जा रहा था। इसे फोर, थ्री, टू टीयर आदि ढांचे में दिया जा रहा था। इसी के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए 4-9-14 का टाइम स्केल भी अधिसूचित किया गया था। यानी चौथे, नौवें या चौदहवें वर्ष या अन्य फार्मूलों से भी वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा था, जो अब नहीं मिलेगा। राज्य सरकार इसे पूर्व यानी चौथे, नौवें या चौदहवें वर्ष या अन्य फार्मूलों से भी वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा था, जो अब नहीं मिलेगा। राज्य सरकार इसे पूर्व संशोधित वेतन ढांचे के तहत दे रही थी, मगर अब यह तय हुआ है कि इसे तीन जनवरी 2022 के बाद जारी नहीं रखा जा सकेगा।


डीए, एनपीए के अलावा अभी अन्य भत्तों की अधिसूचनाएं नहीं 


वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल वेतनमान की अधिसूचना है, जबकि एचआरए, टीए, अन्य भत्तों आदि की अधिसूचनाएं जब तक अलग से जारी नहीं हो जाती हैं, तब तक ये भत्ते पूर्व संशोधित स्केल या मौजूदा स्केल के हिसाब से ही दिए जाएंगे।
28 फीसदी डीए मिलेगा  
कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना भी जारी की गई है। एक जुलाई 2021 से 28 फीसदी डीए दिया जाएगा। इसे जनवरी महीने के फरवरी में दिए जाने वाले वेतन के साथ दिया जाएगा। 


डॉक्टरों का एनपीए पांच फीसदी घटाया, अब 20 फीसदी ही मिलेगा 


नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते (एनपीए) को भी संशोधित किया गया है। इसे स्वास्थ्य, आयुष और पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के डॉक्टरों को दिया जाता है। यह तय हुआ है कि इसे बेसिक वेतन का 20 फीसदी दिया जाएगा। इसमें यह शर्त होगी कि बेसिक पे और एनपीए दोनों मिलकर 2 लाख 18 हजार रुपये से अधिक मासिक न बढ़ जाए। मगर यह ध्यान रखना होगा कि उनके पे मैट्रिक्स में विशेष वेतन, विशेष भत्ते आदि शामिल नहीं होने चाहिए। पहले यह 25 फीसदी मिल रहा था। इसे पांच फीसदी कम करने के पीछे तर्क है कि पंजाब में हिमाचल से कम डीए दिया जा रहा है। नए वेतनमान के नियम 
स्पष्ट किया गया है कि अगले आदेश तक हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा अधिकारियों जिन पर हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं नियम लागू नहीं होते हैं ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों और यूजीसी पे स्केल के कर्मचारियों को मौजूदा दरों से ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान अधिसूचना उन पर लागू नहीं होगी।

कर्मचारियों को तीन फीसदी लगेगी इंक्रीमेंट 
कर्मचारियों को तीन फीसदी इंक्रीमेंट लगेगी। इसे भी तय समय में समानता से लगाया जाएगा। एरियर के बारे में इन नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसे कैसे दिया जाना है। इसे एक जनवरी 2016 से वेतनमान के लागू होने के वक्त से ही दिया जाना है। इस बारे में अलग से अधिसूचना जारी होगी। 


2009 के नियमों को आधार बनाकर ऐसे मिलेगा लाभ 
अगर कोई अधिकारी/कर्मचारी 2009 के नियमों को आधार बनाकर लाभ लेना चाहता है और उसने 2012 के वेतन संशोधन का लाभ नहीं लिया है तथा 31 दिसंबर 2015 को उसकी बेसिक पे 55,040 रुपये है तो फैक्टर 2.59 लगाकर उसका वेतन 1,42,553.60 रुपये होगा। इसे राउंड ऑफ करने के बाद यह 1,42,554 होगा। ऐसे में पे मैट्रिक्स चार्ट में मिलान करें तो उसका संशोधित वेतन 1,42,700 रुपये होगा। इसमें भत्ते और अन्य लाभ अलग से शामिल होंगे। 

2012 के वेतन पुनर्संशोधन को आधार बनाकर ऐसे मिलेगा फायदा 
अगर कोई कर्मचारी वर्ष 2012 के पुनर्संशोधन को आधार बनाकर नए वेतनमान का लाभ लेना चाह रहा है तो उसके लिए दो विधियां लगाई जाएंगी। पहली विधि के अनुसार 31 दिसंबर 2015 को लिए वेतन को आधार बनाएंगे तो अगर बेसिक वेतन 13,900 रुपये है तो इसमें फैक्टर 2.25 लगाया जाएगा। यह गुना करने पर 31,297.50 आएगा। राउंड ऑफ करके यह 31,298 होगा। पे मैट्रिक्स में मिलान करने पर यह वेतन 31,400 रुपये होगा। इसमें भत्ते और अन्य लाभ अलग से शामिल होंगे। इसमें दूसरी विधि में 31 दिसंबर 2015 की नोशनल (काल्पनिक) पे को आधार बनाया जाता है।  

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