भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 16 अगस्त से 10 अक्तूबर तक किए जा रहे हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण
मंडलायुक्तों को नियुक्त किया मतदाता सूची प्रेक्षक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 16 अगस्त से 10 अक्तूबर तक किए जा रहे हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए कांगड़ा, शिमला और मंडी के मंडलायुक्तों को मतदाता सूची प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।
मनीष गर्ग ने बताया कि ये प्रेक्षक मतदाता सूचियों में नए नाम शामिल करने और अपात्र लोगों के नाम हटाने के संबंध में प्राप्त दावों या आक्षेपों के निपटारे की गुणवत्ता और मतदाता सूचियों में लिंग अनुपात, जनसंख्या अनुपात तथा आयु वर्ग वार पंजीकरण में अंतर को कम करने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रेक्षण करेंगे। वे विसंगतियों के निवारण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान प्रेक्षक 3-3 क्षेत्रीय दौरे करेंगे। पहले दौरे के दौरान वे सांसदों या विधायकों अथवा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रत्येक दौरे के बाद मतदाता सूची प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी सूचित किया कि किसी भी राजनीतिक दल या आम लोगों को मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संदर्भ में यदि कोई विषय प्रस्तुत करना हो तो वे मतदाता सूची प्रेक्षक के दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कांगड़ा मंडल के मतदाता सूची प्रेक्षक का दूरभाष नंबर 01892-229022, शिमला मंडल के मतदाता सूची प्रेक्षक 0177-2625041 और मंडी मंडल के मतदाता सूची प्रेक्षक का दूरभाष नंबर 01905-237841 है।
इस संबंध में मंडी मंडल के मतदाता सूची प्रेक्षक का विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का प्रवास कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंडी मंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के संबंध में कोई समस्या या सुझाव है तो वे इन्हें मतदाता सूची प्रेक्षक के समक्ष रख सकते हैं।