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मताधिकार का प्रयोग करते समय उन्हें अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा -निर्वाचन आयोग

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विधान सभा निर्वाचन – 2022 जन साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी निर्वाचक, जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, विधान सभा निर्वाचन-2022 में जब वे दिनांक 12 नवम्बर, 2022 को मतदान केन्द्रों पर मतदान करने आयें तब अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय उन्हें अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा । निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान

स्थापित करने के लिए निम्नलिखित फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा । (i) आधार कार्ड, (ii) मनरेगा जॉब कार्ड,

बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

ड्राइविंग लाइसेन्स, (vi) पैन कार्ड, (vii)

एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, (viii) भारतीय पासपोर्ट, (ix) फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज,

केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए

फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और (xi) सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, (xii)

यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यीडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

एपिक के सम्बन्ध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके । यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जायेंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो । यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो तब निर्वाचक को उपरवर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा ।

उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना

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