एफएम विज्ञापन, बल्क एसएमएस व ध्वनि संदेशों का प्रसारण बिना प्रमाणीकरण नहीं- डीसी
एफएम विज्ञापन, बल्क एसएमएस व ध्वनि संदेशों का प्रसारण बिना प्रमाणीकरण नहीं- डीसी
शिमला, 18 अक्टूबर- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजनीतिक दलों एवं चुनाव प्रत्याशियों से प्राप्त विज्ञापनों का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो (774 kHz, 103.7 MHz), बिग एफएम (90.0MHz) और धमाल-24 (106.4 MHz) पर बिना प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है। इसी तर्ज पर टेलीकॉम कंपनियां भी बल्क एसएमएस और ध्वनि संदेश भी बिना पूर्व प्रमाणन के नहीं भेजे जा सकती हैं।
आदित्य नेगी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी) के कार्यालय में गठित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करना अनिवार्य रहेगा। जिला लोक संपर्क अधिकारी शिमला को एमसीएमसी का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
उन्होंने इस संदर्भ में निदेशक ऑल इंडिया रेडियो, एफएम रेडियो के प्रबंधक एवं प्रभारी, महाप्रबंधक बीएसएनएल एवं टेलीकॉम कंपनियों के मुख्य अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के 13 अप्रैल, 2004 के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।