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हिमाचल सरकार निपटाएगी 50,000 लंबित मामले राजस्व मिलेगा 25 करोड़

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हिमाचल सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए नई पहल की है। सुक्खू सरकार ने लघु और सीमांत व्यापारियों को राहत देते हुए न्यायालय में विचाराधीन या कर निर्धारण के तहत पूर्व जीएसटी काल के लगभग 50 हजार मामलों को निपटाने के लिए एक नई योजना हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजनाए 2023 लागू करने की घोषणा की है। इस योजना से व्यापारियों और राज्य कर एवं आबकारी विभाग दोनों को लाभ होने की उम्मीद हैए क्योंकि इससे सभी लंबित पुराने मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी और विचाराधीन मामलों की बकाया वसूली में मदद प्राप्त होगी। इस योजना के कार्यान्वयन से हितधारकों के साथ.साथ विभाग को जीएसटी अनुपालन में ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी। यह योजना शुरू में तीन माह के लिए होगी वैध सीएम सुक्खू ने कहा कि यह योजना आरंभ में 3 महीने की अवधि के लिए वैध होगी और पूर्व-जीएसटी करदाताओं के लिए कर देनदारी और विवादों को हल करने में मददगार साबित होगी। योजना के तहत करदाता बकाया कर राशि का भुगतान करने में सक्षम होंगे और कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से मुक्त होंगे, जबकि ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट प्राप्त होगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत न्यायालय में विचाराधीन लंबित पुराने मामलों और बकाया के निपटान में मदद मिलेगी। इससे उन मामलों का भी समाधान करने में सहायता मिलेगी जिनका मूल्यांकन किया जाना बाकी है। डीलर को लागू निपटान शुल्क के साथ देय कर का भुगतान करना आवश्यक है, लेकिन यह कर घटक की किसी भी छूट की पेशकश नहीं करता है।

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