बाहर से आने वाले कामगारों व अप्रवासी श्रमिकों के जिला में आगमन पर उनकी जांच किया जाना अनिवार्य
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि जिला में बाहर से आकर रेहड़ी-फड़ी व अनुबन्ध श्रमिकांे के रूप में सेवाऐं प्रदान करने वालों के भेष में किसी अपराधिक गतिविधि के व्यक्तियों की संलिप्तता पर अंकुश लगाने व जिलावासियों की सुरक्षा की दृष्टि एवं शान्ति भंग होने की सम्भावनाओं से बचने के साथ साथ जानमाल की रक्षा के लिए बाहर से आने वाले कामगारों व अप्रवासी श्रमिकों के जिला में आगमन पर उनकी जांच किया जाना अनिवार्य है ।
उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी प्रकार के कार्य व्यवसाय अथवा अनुबन्ध पर श्रमिकों को कार्य के लिए रखने से पूर्व उनकी निकटतम पुलिस थाने में पहचान व सत्यापन करवाना अनिवार्य है ।
उन्होंने कहा कि बाहर से कार्य करने के लिए आने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान दस्तावेज सहित निकटवर्ती थानों में करवानी आवश्यक है । उन्होंने कहा कि
आदेशों की अवहेलना करने वाले मजदूरों व श्रमिकों के प्रति कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते है ।
आदेशों की अवहेलना करने वाले मजदूरों व श्रमिकों के प्रति कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते है ।