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हाईकोर्ट ने रद्द की पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर दायर याचिका

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शिमला। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच अब सीबीआई से करवाने के सरकार के फैसले के पश्चात जनहित में दायर याचिका को हिमाचल हाईकोर्ट ने बंद कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रार्थी के पास पुलिस की लिखित परीक्षा को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करवाने के आग्रह के लिए कानूनन कोई कारण नहीं है। इस कारण प्रार्थी के इस आग्रह को हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया।

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