Advertisement Section
Header AD Image

रिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज

Spread the love

 

शिमला। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार की रिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट द्वारा पारित फैसला बिल्कुल तथ्यों पर आधारित व कानूनन सही है और इस कारण इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की अवैध निर्माण को वैध करने के लिए बनाई रिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया था। सरकार ने रिटेंशन पॉलिसी के लिए टीसीपी एक्ट में संशोधन किया था जिसे अधिवक्ता अभिमन्यु राठौर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की इस पॉलिसी को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post हिमाचल न्यूज़ बुलेटिन 17 जून
Next post जन भागीदारी से सुशासन-हिमाचल का महाक्विज के दूसरे राउंड का समापन समारोह 19 जून को बद्दी में
Close