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राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने नकली होलोग्राम, लेबल व कॉर्क ज़ब्त किए, दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने नकली होलोग्राम, लेबल व कॉर्क ज़ब्त किए, दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त युनूस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा अवैध शराब के विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई कर नकली होलोग्राम, लेबल व कॉर्क ज़ब्त कर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत जिला शिमला में गुप्त सूचना के आधार पर शनान स्थित परिसर का विभाग की गठित टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान परिसर में 21 बोतलें अंग्रेजी शराब (फॉर सेल इन चण्डीगढ़) एवं बियर की 2 बोतलें पाई गई। परिसर में 16230 नकली होलोग्राम एवं 11984 नकली लेबल भी पाए गए। इसके अतिरिक्त एक बोरी में देसी शराब के नकली ढक्कन को भी कब्ज़े में लिया गया। उन्होंने कहा कि एक गैलन 50 किलो ग्राम के संदिग्ध पदार्थ को कब्जे में लेकर उसे पुष्टि के लिए रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि दोषियों के विरुद्ध ढली थाना में अवैध शराब, नकली होलोग्राम एवं नक़ली लेबल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग की अन्य टीम द्वारा शिमला में एक ढाबे से 7 बोतल अवैध शराब कब्ज़े में लेकर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई गई।
युनूस ने बताया कि विभागीय अधिकारियांे द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई गई है जिसमें कुल्लू, नूरपुर, सिरमौर में अधिकारियों द्वारा 3605 लीटर कच्ची शराब (लाहन) कब्ज़े में लेकर नियमानुसार नष्ट किया गया है। इसके अलावा विभागीय टीमों द्वारा प्रदेश में अंग्रेजी शराब की 63 बोतलंे, 167 बोतलंे देसी शराब, 34 बोतलें बियर एवं 96 बोतलें वाइन आबकारी अधिनियम के अंतर्गत ज़ब्त की हैं।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर 65 विशेष टास्क फ़ोर्स का गठन किया है। मदिरा एवं मादक पदार्थों, अन्य प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के परिवहन पर नजर रखने के लिए मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। टास्क फ़ोर्स को प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं तस्करी को रोकने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। विभाग द्वारा मदिरा निर्माण, थोक विक्रेता वाली सभी इकाइयों में अवैध रूप से मदिरा परिवहन पर रोक लगाने के दृष्टिगत आई.पी. बेस्ड सी.सी.टी.वी. कैमरा से निगरानी की जा रही है।

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