वजन के हिसाब से ही बिकेगा सेब; एपीएमसी के आदेश जारी, नियम की अनदेखी पर मिलेगा लीगल नोटिस…..
हिमाचल की मंडियों में वजन के हिसाब से ही सेब बिकेगा। अगर कोई आढ़ती वजन के हिसाब से सेब नहीं बेचता हैं, तो फिर उसके खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया जाएगा। आढ़तियों को सरकार ने दोबारा से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए है। एपीएमसी शिमला-किन्नौर ने अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन भट्टाकुफर, अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन टापरी, अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन नेरवा, अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन पराला और अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन रोहड़ू को आदेश जारी किए हैं। वहीं, एपीएमसी सोलन की ओर से परवाणू और सोलन आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष को आदेश जारी किए गए हैं। एपीएमसी सोलन, शिमला-किन्नौर की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से छह अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट-2005 के तहत पंजीकृत सभी आढ़ती वजन के हिसाब से ही सेब खरीदेंगे।
गड्ड यानी लोट या पेटी के हिसाब से मंडियों में सेब नहीं बेचा जाएगा। ऐसे में सभी आढ़ती सरकार की ओर से जारी आदेशों की पालना करें। ऐसे में अगर कोई आढ़ती सरकार की ओर से जारी आदेशों की पालना नहीं करता है, तो फिर उसके खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से सेब मंडियों में वजन के हिसाब सेब बेचने पर आढ़ती ऐतराज जता रहे हैं। वजन के हिसाब से सेब न बेचने पर आढ़तियों की ओर से अलग-अलग दलीलें दी जा रही हंै, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग़ है। शनिवार को बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से सपष्ट किया गया है कि सरकार की ओर से तय किए गए नियमों के हिसाब से ही सेब बिकेगा। अगर कोई आढ़ती इस उल्लंघन करता है, तो फिर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं, अब सेब मंडियों में सरकार के नियमों की पालना करवाने के लिए एमपीएमसी की टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी, ताकि प्रदेश बागबानों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।
बागबानों का प्रदेश सरकार को समर्थन
राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए फैसले पर प्रदेश के बागबान खुश हंै। बागबानों का कहना है कि मंडियों में किलो के हिसाब से ही सेब बिकना चाहिए। ऐसे में सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है। उन आदेशों के तहत ही मंडियों में सेब बिकना चाहिए। गड्ड में सेब के बिकने से बागबानों का छह से आठ किलो सेब का नुकसान हो रहा है।